सागर। सागर में मारपीट के मामले में बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार अग्रवाल की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुई आरोपी अमरसिंह आदिवासी, आनंदी आदिवासी, बुंदेल उर्फ बिंदु आदिवासी और गनेश उर्फ अब्दुल्ला आदिवासी सभी निवासी ग्राम कंजिया थाना भानगढ़ को दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष का कठोर कारावास और 500-500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी एडीपीओ सौरभ डिम्हा के अनुसार, 16 जुलाई 2016 को रात करीब 9.30 बजे फरियादी विजय, निवासी ग्राम- कंजिया, गेंहू पिसवाने के लिए आया था। गेंहू चक्की पर रखकर गांव वापस जा रहा था। तभी रास्ते में आरोपी आनंदी, गनेश उर्फ अब्दुल्ला, बिन्दु व अमरसिंह मिले। उन्होंने पुरानी रंजिश को लेकर गालीगलौज की। बोले कि कहां जा रहा है, तो फरियादी ने कहा गाली क्यों दे रहे हो। इसी बात पर आनंदी और बिन्दु आदिवासी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी बांये कंधे और गले के बीच लगी। जिससे कटकर खून निकलने लगा। आरोपी अमरसिंह और गनेश आदिवासी ने डंडों से मारपीट की।
विवाद होते देख लोगों ने बीचबचाव किया। जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। मामले में फरियादी ने थाने पहुंच कर शिकायत की। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की और चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने चारों आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है।