गुरुग्राम। चार साल पहले दुल्हैंडी की रात को कुश्ती के दौरान युवक के सिर पर पत्थर मारकर हत्या करने के मामले में जि़ला अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है।
इसके साथ ही अदालत ने दोषी राजा बाबू पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने शनिवार को दिया है। मृतक चंदन के पिता की शिकायत पर राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस ने 11 मार्च 2020 को मामला दर्ज किया था।