नई दिल्ली, संकल्प शक्ति। वित्तवर्ष 2022-23 समाप्त होने वाला है अत: वित्तवर्ष समाप्त हाने से पहले 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक करा लें। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया हो तो जल्द करा लें। 31 मार्च 2023 तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा और आप अपने ज़रूरी काम पूरे नहीं कर पायेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है।
टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट
अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक टैक्स इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो जल्द ही कर दें। आप क्कक्कस्न, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल की स्नष्ठ और श्वरुस्स् आदि में निवेश करके सेक्शन 80ष्ट के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह की स्कीम में 31 मार्च तक निवेश करना होगा।
पीएम वय वंदना योजना में निवेश
अगर कोई वरिष्ठ नागरिक क्करू वय वंदना योजना में निवेश करना चाहते हैं तो 31 मार्च, 2023 तक ही ऐसा कर सकते है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ऐसे में आप इसमें केवल मार्च तक ही निवेश कर सकते हैं। यह 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है।
म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन
अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रोसेस को पूरा नहीं किया है तो इस काम को जल्द से जल्द कर दें। सभी फंड हाउस ने इसके लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन तय की है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है।
जमा कर दें न्यूनतम राशि
अगर आप भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हैं तो 31 मार्च तक इस खाते में न्यूनतम राशि (मिनिमम अमाउंट) जमा करा दें। अगर आपने न्यूनतम रकम 500 रुपए 31 मार्च तक जमा नहीं की तो आप पर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा सुकन्या अकाउंट में न्यूनतम राशि (250 रुपए) जमा करानी होगी। इस दोनों ही सेविंग्स स्कीम्स में आपको हर वित्त वर्ष न्यूनतम राशि (सरकार द्वारा तय) जमा करनी होती है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए न्यूनतम राशि जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है।
अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना
वित्त वर्ष 2019-20 या असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। अपडेटेड रिटर्न कोई भी रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के 24 महीनों के भीतर फाइल कर सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गड़बड़ी रहने जैसी स्थिति में अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है।