नई दिल्ली। बीमा विनियामक (आईआरडीएआई) ने बुधवार को बीमा कंपनियों को बिना पूर्व मंजूरी स्वास्थ्य और अन्य साधारण बीमा लांच करने की मंजूरी दे दी। आईआरडीएआई ने बयान में कहा कि यूज एंड फाइल प्रक्रिया को सभी स्वास्थ्य बीमा उत्पादों और अधिकांश साधारण बीमा उत्पादों के लिए लागू किया गया है। देश में बीमा का दायरा बढ़ाने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। दावा किया गया है कि बीमा क्षेत्र में ईज आफ डूइंग को बढ़ावा देते हुए सुधार की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इसके तहत बीमा उत्पादों को लांच करने से पहले मंज़ूरी की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है।
लागू होंगे नए नियम
आईआरडीएआई की संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार, साधारण बीमा कंपनियां आग, समुद्र, मोटर और इंजीनियरिंग कारोबार से जुड़े खुदरा और वाणिज्यिक बीमा उत्पादों के लिए यूज एंड फाइल प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। अभी शुरुआती उत्पाद, हेल्थ प्लस लाइफ काम्बी उत्पाद और हेल्थ पैकेज उत्पादों को यूज एंड फाइल प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जाता है।