नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को ख़्ाारिज़ कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि चीन के हाथों गंवाई गई भारत की ज़मीन की सही जानकारी दी जाए। कोर्ट ने याचिका को ख़्ाारिज़ करते हुए कहा कि ये अदालत का काम नहीं है। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति रवींद्र भट सुनवाई कर रहे थे।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सीमा पर भारत और चीन के बीच हुई झड़प में देश की कुछ ज़मीन चीन के हाथों गंवाई गई है। भारत सरकार के मुताबिक, साल 2020 में 14 और 15 जून की रात को गलवन घाटी में दोनों देशों के बीच हुई झड़प में भारतीय ज़मीन का कोई नु$कसान नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि सरकार का यह रुख भारतीय नागरिकों को गुमराह कर रहा है।
इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित ने कहा कि यह मामला राज्य की नीति से संबंधित है और इसमें अदालत का कोई काम नहीं है।