Sunday, November 24, 2024
Homeक्षेत्रीयछेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

सागर। सागर के शाहगढ़ थाना क्षेत्र के छेड़छाड़ के प्रकरण की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी नंदकिशोर पुत्र मुन्नालाल प्रजापति को दोषी करार देते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार, पीडि़ता ने शिकायत में बताया था कि 02 जनवरी 2019 की शाम करीब 05 बजे वह घर के पास जंगल की तरफ शौच करने के लिए गई थी। वापस लौटते समय रास्ते में आरोपी नंदकिशोर प्रजापति और उसका साथी मिला। आरोपी नंदकिशोर ने उसे रास्ते में रोका और बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया। चिल्लाने पर मेरी बुआ आ गइ, जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया।

घर लौटकर पीडि़ता ने परिवार वालों को घटनाक्रम की जानकारी दी। जिसके बाद परिवार के साथ पीडि़ता ने शाहगढ़ थाने पहुंचकर शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण कायम करके मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार करके चालान न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य और दलीलें पेश की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुनाते हुए आरोपी नंदकिशोर को उक्त सजा से दंडित किया।

संबंधित खबरें

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

आगामी कार्यक्रमspot_img

Popular News