नई दिल्ली। संसद के इस शीतकालीन सत्र में जन्म और मृत्यु डेटाबेस के ज़रिए एनपीआर अपडेशन की इज़ाजत के लिए सरकार बिल ला सकती है। यह विधेयक भारत के रजिस्ट्रार जनरल को जन्म और मृत्यु पर एक डेटाबेस बनाए रखने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखता है।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करने के लिए बिल का ड्राफ्ट सार्वजनिक टिप्पणियों और सुझावों के लिए पिछले अक्टूबर 2021 में गृह मंत्रालय द्वारा साझा किया गया था।