सागर। सागर के सानौधा थाना क्षेत्र के नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने गत दिवस फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी राकेश उ$र्फ रक्कू बंसल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पटेल ने की।
जानकारी के अनुसार, पीडि़ता के नाना ने सानौधा थाने में शिकायत की थी। शिकायत में बताया था कि पीडि़ता 05 नवंबर 2020 को परिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनके घर आई हुई थी। कार्यक्रम उसके बड़े भाई के मकान से हो रहा था। जब वह रात 11 बजे घर पहुंचा तो उसने पूछा कि बालिका कहां है, तो बहू ने बताया कि वह कार्यक्रम में जाने के लिए कहकर गई थी। जिसके बाद परिवार वालों के साथ पीडि़ता को आसपास व रिश्तेदारों में तलाश किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दजऱ् कर जांच में लिया। नाबालिग की तलाश शुरू की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 31 जनवरी 2021 को पीडि़ता को दस्तयाब किया और थाने लाकर बयान लिए। अपने बयान में पीडि़ता ने बताया कि घटना के समय वह अपनी नानी के घर कार्यक्रम में गई थी। जहां आरोपी रक्कू उर्फ राकेश उसे मिला था।
आरोपी ने उससे कहा था कि उसके साथ चले नहीं, तो उसके भाई और पापा को जान से मार दोगा। जिसके बाद आरोपी उसे गाड़ी में बैठाकर भोपाल ले गया। जहां उसके साथ $गलत काम किया। मामले में पुलिस ने पीडि़ता के बयानों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच पूरी होने पर चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी रक्कू उर्फ राकेश को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है।