Monday, November 25, 2024
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दो अक्टूबर से असम में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा प्रतिबंध

गुवाहाटी। असम सरकार इस साल 02 अक्टूबर से 01 लीटर से कम मात्रा वाली पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) से बनी पीने के पानी की बोतलों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगी। सरकार ने इस साल 2 अक्टूबर से राज्य में सिंगल यूज (एकल-उपयोग) प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में शुक्रवार को गुवाहाटी के जनता भवन में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरमा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार 01 लीटर से कम मात्रा वाली पीईटी से बनी पीने के पानी की बोतलों के उत्पादन और उपयोग पर बैन लगाने और राज्य में एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने को मंजूरी दे दी है और प्रतिबंध इस साल 02 अक्टूबर से 03 महीने की अवधि के साथ प्रभावी होगा।

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