रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली शुल्क में बढ़ोत्तरी कर दी गई है। विधानसभा ने इसके लिए बाकायदा विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया है और यदि राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गए, तो इस कानून को लागू कर दिया जाएगा।
नए प्रावधानों के मुताबिक घरेलू उपभोक्ता, गैर घरेलू उपभोक्ता से लेकर विभिन्न तरह के उद्योगों को दी जाने वाली बिजली शुल्क के एनर्जी चार्ज में वृद्धि की गई है। घरेलू कनेक्शन पर प्रति यूनिट एनर्जी चार्ज 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी चार्ज 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया गया है और सीमेंट उद्योगों की कैप्टिव माइंस के लिए यह 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत करने की व्यवस्था की गई है, जबकि गैर सीमेंट खानों में यह चार्ज 56 प्रतिशत तक तय हुआ है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस कानून को 1996-97 में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2012-13 में इसका अनुपातीकरण हुआ। अब 10 साल बाद उसको फिर से अनुपातीकरण की ज़रूरत थी। इससे उपभोक्ता के बिजली बिल में मामूली वृद्धि होगी। यह जो शुल्क लगाया गया है, वह सेस नहीं है, उपकर नहीं है। चर्चा के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।