नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने रेल हादसे में शिकार हुए लोगों को मिलने वाला मुआवजा 10 गुना बढ़ा दिया है। अब अगर ट्रेन हादसे में किसी पैसेंजर की मौत होजाती है, तो उसके परिजन को 50 हज़ार रुपए की जगह 05 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 25 हज़ार रुपए की जगह 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मामूली चोट लगने पर 05 हज़ार रुपए की जगह 50 हज़ार रुपए का मुआवजा मिलेगा।