प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तरप्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ने 02 जून 2023 को जारी तबादला नीति को वैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षक अधिकार स्वरूप तबादलों की मांग नहीं कर सकते। बेसिक एजुकेशन बोर्ड ने शिक्षकों के तबादलों को लेकर बनाई गई नीति उचित है और इसमें कोई त्रुटि या कमी नहीं है। यह आदेश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डबल बेंच ने याची कुलभूषण मिश्रा व अन्य की याचिका पर दिया है।
दी गई थी चुनौती
02 जून 2023 को जारी शासनादेश के क्लाज 1 व 15 को $गलत बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार द्वारा जारी शिक्षकों की तबादला नीति को चुनौती दी गई थी। 06 जून 2023 को जारी सर्कुलर को भी चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग उठाई गई थी। याची शिक्षकों का कहना था कि ट्रांसफर पॉलिसी में 05 साल की सेवा की अनिवार्यता को रद्द किया जाना चाहिए। उनका तबादला यूपी बेसिक शिक्षा टीचर सेवा नियमावली 1981 के नियम 21 के अनुरूप बनाए गए प्रावधानों के तहत होना चाहिए।