अहमदाबाद। अहमदाबाद की एक कोर्ट ने जिग्नेश मेवानी समेत 19 लोगों को वर्ष 2016 में दंगा भड़काने और भीड़ जुटाने के आरोप में दजऱ् एक केस में दोषी पाया है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार को 6 महीने साधारण कैद की सजा सुनाई है।
इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी सभा) और 147 (दंगा) के साथ-साथ गुजरात पुलिस अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दजऱ् की गई थी। एफआईआर में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था, उनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
ये है मामला
कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने साल 2016 में गुजरात यूनिवर्सिटी के पास रास्ता रोको आंदोलन किया था। यह आंदोलन गुजरात यूनिवर्सिटी के कानून विभाग की बिल्डिंग का नाम डॉ बीआर अंबेडकर भवन रखने की मांग को लेकर था। इस आंदोलन के कारण वहाँ दंगा की स्थिति निर्मित हो गई थी।