इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बाद अब संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। पंजाब में चुनाव की तिथि को लेकर अब अब देश के दो संवैधानिक संस्थान भी आमने-सामने आ गए हैं।
पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बाद अब संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। पंजाब में चुनाव की तिथि को लेकर अब अब देश के दो संवैधानिक संस्थान भी आमने-सामने आ गए हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पंजाब में विधानसभा चुनाव 8 अक्टूबर तक टाल दिए हैं। इस तरह चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा पंजाब में 30 अप्रैल को चुनाव कराए जाने की घोषणा को पलट दिया है। राष्ट्रपति अल्वी ने पंजाब में 30 अप्रैल को चुनाव कराए जाने की ये घोषणा पाक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में की थी और इस घोषणा के पहले अल्वी ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग से भी विचार-विमर्श किया था। लेकिन अब पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने अपनी संविधान निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए 30 अप्रैल को पंजाब में चुनाव कराने के फैसले को वापस ले लिया है। इसके साथ ही इस मुद्दे पर अब एक बार फिर इमरान खान और शहबाज सरकार में ठन गई है।