नई दिल्ली। दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रबंधन समिति की उस याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इन्कार कर दिया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कुतुब परिसर में स्थित मुगल मस्जि़द में नमाज़ पर प्रतिबंध के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश के ख़्िाला$फ आगे सुनवाई करने से इन्कार कर दिया था।
जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने हाई कोर्ट के 07 मार्च के आदेश के ख़्िाला$फ याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने अपने 05 अप्रैल के आदेश में कहा कि हाई कोर्ट के समक्ष पहले से लंबित मामले में हस्तक्षेप करने का हमें कोई अच्छा आधार नहीं मिला। लिहाजा विशेष अनुमति याचिका ख़्ाारिज़ की जाती है।