फतेहपुर। मलवा थाना क्षेत्र के बकोली गांव में पचीस साल पहले हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के मामले की अंतिम सुनवाई सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक की अदालत में हुई, जिसमें गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष सहित छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा और 28-28 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
भारतीय जनता पार्टी के मलवां मंडल के अध्यक्ष पंकज शुक्ल उर्फ गोला उर्फ गुड्डा समेत तीन सगे भाई महेश उर्फ पप्पू शुक्ला, मुन्ना उर्फ राजेश शुक्ला, राजू उर्फ राजेंद्र शुक्ला पुत्र गण विशेषर प्रसाद शुक्ल और भोने उर्फ जयप्रकाश, टिर्रू उर्फ रामप्रकाश पुत्रगण राजाराम को यह सजा मिली है।
गौरतलब है कि धान की नर्सरी चराने की रंजिश में मलवां थाने के बकोली गांव के विशेषर सिंह पुत्र शिवदुलारे व भानु प्रताप सिंह पुत्र विशेषर सिंह की 16 जुलाई 1998 को आरोपियों ने रात्रि में धावा बोलकर मौत के घाट उतार दिया था।