Sunday, November 24, 2024
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टीवी चैनलों के प्रसारण के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

नई दिल्ली। नए दिशा-निर्देशों के तहत हर दिन कम से कम 30 मिनट का समय लोक सेवा और राष्ट्रीय हित से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए दिया जाना है। इस तरह के कंटेंट के निर्माण के लिए चैनलों को आठ थीम दी गई हैं। सरकार के अनुसार, इस कदम के पीछे तर्क यह है कि एयरवेव सार्वजनिक संपत्ति है और समाज के सर्वोत्तम हित में इसका उपयोग करने की ज़रूरत है।

ये नए दिशानिर्देश 09 नवंबर 2022 से प्रभावी हैं। हालांकि, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि चैनलों को इस तरह के कार्यक्रमों का कॉन्सेप्ट सोचने और उनके निर्माण के लिए समय दिया जाएगा।

इन विषयों पर दिखाने होंगे कार्यक्रम

गाइडलाइन में में कहा गया है, एयरवेव्स/फ्रीक्वेंसी सार्वजनिक संपत्ति हैं और समाज के सर्वोत्तम हित में उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे में एक कंपनी के पास इन दिशानिर्देशों के तहत किसी चैनल को अपलिंक करने और भारत में इसकी डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति है। चैनलों को चाहिए कि वो राष्ट्रीय महत्त्व और समाजिक प्रासंगिकता के विषयों पर एक दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए कार्यक्रम का प्रसारण करें। इन विषयों में शिक्षा और साक्षरता का प्रसार, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल हैं।

इसके अलावा महिलाओं का कल्याण, समाज के कमज़ोर वर्गों का कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम शामिल करना अनिवार्य है।

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