नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को दिल्ली की रूक्क/रूरु्र कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 2015 के एक मामले में ये फैसला सुनाया गया। 21 सितंबर को कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा तय करेगी। अपने 149 पेज के फैसले में विशेष अदालत ने माना कि दोनों विधायकों की मौज़ूदगी में दंगा हुआ और पुलिस वालों पर हमला भी। ये मामला बुराड़ी पुलिस थाने का है।
दोषी करार दिए गए आप विधायकों में अखिलेशपति त्रिपाठी और संजीव झा शामिल हैं। उनके साथ 15 और लोगों को भी दोषी माना गया है। केस के मुताबिक विधायकों की शह पर लोगों ने बुराड़ी पुलिस थाने के सामने जमघट लगाकर हुड़दंग मचाया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो जवानों पर हमला किया गया।
स्पेशल कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने अपने फैसले में कहा कि अखिलेश और संजीव झा ने भीड़ को उकसाया। उसके बाद ही पुलिस पर हमला किया गया। कोर्ट का कहना था कि उनके कहने पर ही भीड़ हिंसक हुई थी। जज ने कहा कि पुलिस ने अपने इस आरोप को सही साबित कर दिया है।