नई दिल्ली। पन्द्रह साल पुरानी सरकारी वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण पर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने रोक लगा दी है। इस बाबत केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसी गाडिय़ां जिनके पंजीकरण को पूर्व में मंजूरी दी गई है और वे पंद्रह साल की आयु सीमा पूर्ण कर चुकी है, उनका पंजीकरण भी खुद ही समाप्त हो जाएगा। इसके दायरे से सेना की गाडिय़ों को बाहर रखा गया है।
अधिसूचना में प्रावधान किया गया है कि 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का निपटारा संशोधित मोटर यान नियम 2021 के तहत किया जाएगा। इस बाबत परिवहन मंत्रालय के अपर सचिव महमूद अहमद ने अधिसूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 52 क में इस व्यवस्था के लिए प्रावधान किया गया है। इसके तहत सरकारी एजंसियां जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम के तहत आने वाले केंद्रीय व राज्य सरकार के निकायों पर यह अधिसूचना लागू होगी।
यह नियम देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयोग होने वाले विशेष वाहन ( बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर लागू नहीं होगा। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर यान नियम 1988 में संशोधन किया है। इसके प्रारूप को पहले सार्वजनिक किया गया था और आम जनता व संबंधित एजंसियों से भी रायशुमारी की गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों में 15 साल पुरानी गाडिय़ां प्रयोग नहीं करने का निर्णय लिया है।