Monday, May 20, 2024
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भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में सात आतंकियों को फांसी की सजा और एक को उम्रकैद

नई दिल्ली। भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने सभी आठ आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा की घोषणा कर दी है। एनआईए ने इस मामले में आईएसआईएस से जुड़े आठ लोगों को आरोपी बनाया था। इन सभी को ब्लास्ट का दोषी पाया गया। कोर्ट ने 07 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 07 मार्च 2017 की सुबह हुए इस हादसे में 07 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे।

एनआईए कोर्ट ने आईएसआईएस आतंकी मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, अतीक मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सैय्यद मीर हुसैन और आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं मोहम्मद आतिफ उर्फ आसिफ ईरानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।  

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