नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चित्तौडग़ढ़ किले के इतिहास और विरासत को ध्यान में रखते हुए किला परिसर से पाँच किलोमीटर के दायरे में विस्फोट से खनन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पाँच किलोमीटर के दायरे से पर विस्फोट से खनन से किले पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव के अध्ययन के लिए आईआईटी, धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को दो सप्ताह में विशेषज्ञ समिति के गठन के भी निर्देश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पाँच किलोमीटर के दायरे से बाहर मैनुअल व मैकेनिकल वैध खनन की अनुमति रहेगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने बिरला कॉरपोरेशन की अपील पर शनिवार को यह आदेश दिया।